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बाल विवाह रोकने मालियागुड़ा में जागरूकता कार्यक्रम संपन्न

शिक्षा और सामाजिक जागरूकता से ही बाल विवाह को रोकना संभव विद्यालय में बाल विवाह रोकथाम जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

आदित्य विश्वकर्मा / उमरिया: देश में बाल विवाह को लेकर काफी सख्त कानून बनाए गए है. मगर इसके बावजूद कई जगहों पर लोग आज भी बाल विवाह करवाते है। गांव के लोगों में आज भी इसको लेकर जागरूकता नहीं आई है। बाल विवाह रोकथाम के उद्देश्य युवा टीम उमरिया के द्वारा ग्राम पंचायत  मालियागुड़ा के शा.  विद्यालय में बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया गया.विद्यालय में बाल विवाह के विरुद्ध बच्चे और बच्चियों को जागरूक किया गया. वही साथ ही विद्यालय में उपस्थित बच्चों ने यह शपथ भी लिया कि लड़कियां 18 वर्ष से पहले और लड़के 21 वर्ष से पहले शादी नहीं करेंगे. इसके लिए वो सभी अपने आस पास के लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास करेंगें।

टीम लीडर हिमांशु तिवारी ने उपस्थित विद्यार्थियों को जानकारी देते हुए कहा कि यदि लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है और दोनों की शादी की जा रही है तो उसे बाल विवाह माना जाएगा जो कि अपराध है।उन्होंने बताया कि दोषी पाए जाने पर दो वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह की दशा में बच्चों के माता-पिता, पंडित, रिश्तेदार जो शादी में शामिल होंगे, दोनों पक्षों के पड़ोसी, शादी तय करने वाले, खाना बनाने वाले, टेंट हाउस, वीडियो और फोटोग्राफर भी अपराधी माने जाएंगे। उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कहीं पर भी बाल विवाह हो रहा हो तो उसकी सूचना चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 पर शिकायत की जा सकती है। इस दौरान मालियागुड़ा पंचायत सरपंच लक्ष्मी सिंह मरावी, सुदेश यादव, विद्यालय प्राचार्य सारिका नामदेव, शिक्षक फूल सिंह, सोनिका सिंह ,वर्षा निगम, युवा हिमांशु तिवारी ,खुशी सेन, विद्यालय छात्रा साधना सिंह महक चौधरी किरण सिंह पुष्पांजलि सिंह रेनू सिंह मोहिनी सिंह अंजली सिंह दिव्या सिंह राधिका, छात्र पीयूष सिंह मोहित सिंह आयुष साहू हबीब अहमद अमित सिंह विकास बैगा, अखिल सिंह धनु गुप्ता आकाश एवं सभी उपस्थित रहे।

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