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अपराध मुक्त कर गोद लिए गांव को स्वरोजगार से जोड़ेगे-डीसी सागर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवैध रेत उत्खनन पर हुई कार्यवाही की दी जानकारी

उमरिया नवांगत अति. पुलिस – महानिदेशक शहडोल जोन डीसी सागर की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई। इस दौरान थाना मानपुर अंतर्गत ग्राम बल्हौड में रेत के अवैध उत्खनन कार्यवाही की जानकारी दी। इस अवसर पर श्री सागर ने कहा कि आमलोगों की राय से कुछ गांवों को उमरिया पुलिस द्वारा गोद लिया जाएगा, और उस गांव को अपराध मुक्त के अलावा स्वरोजगार से जोड़ने प्रयास किया जायेगा। इस अवसर पर उन्होंने बहरवाह ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री में 30 हजार के इनाम की भी घोषणा की है। चंदिया थाना अंतर्गत ग्राम बहरवाह में कुछ महीने पहले अपने खेत पर सो रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस के अथक प्रयास के बाद भी आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है, इसी मामले में इनाम की घोषणा की गई है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेस्ट पुलिसिंग की दिशा में प्रयासरत उमरिया पुलिस को अति पुलिस महानिरीक्षक ने अपराध पर कड़ाई से कार्यवाही के साथ पेंडेंसी अपराधों में भी तेजी से निराकरण के निर्देश दिए है। इस मौके पर उन्होंने दो पहिया वाहन चालकों को वाहन चालन के दौरान हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने की सलाह दी है। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की बात भी कही, और कहा कि व्यायाम आदि कर के स्वस्थ्य रहने का प्रयास करें। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी जागरूक रहने के साथ शासन की गाइड लाइन के पालन पर बल दिया, और कहा कि सोशल डिस्टेंस और मास्क अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें। इस मौके पर अति पुलिस अधीक्षक रेखा सिंह, एसडीओपी उमरिया भारती सिंह, एसडीओपी पाली जितेंद्र सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी सुंदरेश सिंह, मानपुर थाना प्रभारी वर्षा पटेल, सिविल चौकी प्रभारी सरिता ठाकुर सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2016 जारी की गाईड लाईन अनुसार अनुसार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नागपुर के पत्र मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु हेतु मानसून सत्र की अवधि 15 जून से 01 अक्टूबर निर्धारित की गई है तथा उक्त निर्देश एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के दिये गये निर्देशानुसार जिले में रेत उत्खनन पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में स्थानीय मौसम परिवर्तन के आधार पर उक्त निर्धारित वर्षाकाल अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है।
उक्त निर्देशों के पालन में कलेक्टर (खनिज शाखा) व्दारा जिले में मानसून सत्र की अवधि 30 जून 2021 की मध्य रात्रि से 1 अक्टूबर .2021 तक के लिये उमरिया जिले की सीमा में स्थित समस्त रेत खदानों, रेत पारित नदी-नाले घाटों में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है । राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अनुसार सोन नदी से रेत उत्खनन / परिवहन में संलिप्त वाहन, मशीनरी जप्त करने के साथ ही उन्हे राजसात किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त आदेशों की अनदेखी करते हुये लगातार सोन नदी से अवैध रेत उत्खनन कर परिवहन करने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी इसी क्रम में दिनांक 11 सितंबर 2021 को जरिये मुखविर सूचना प्राप्त हुई ग्राम बल्हौड़ में हाईवे रोड के किनारे अवैध रूप से सोन नदी से चोरी से रेत निकालकर भण्डारण किया जा रहा है जिसपर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन शहडोल डी. सी. सागर के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेखा सिंह, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुभाग उमरिया भारती जाट के नेतृत्व में थाना मानपुर में पुलिस टीम गठित कर मुखबिर द्वारा दी गई सूचना की तश्दीक की गई जो ग्राम बल्हौड़ में रोड किनारे काफी मात्रा में रेत का भण्डारण होना पाया गया रेत भण्डारण के संबंध में मौके पर उपस्थित मैनेजर भूपेन्द्र सिंह से रेत भण्डारण के संबंध में दस्तावेज चाहे गये जो मौके पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। रेत भण्डारण का निरीक्षण करने पर गीली रेत होना पाया गया जो तत्काल ही सोन नदी से निकाली होना पाये जाने से पंचनामा तैयार कर विधिवत् रेड कार्यवाही की जाकर मौके से तीन पोकलेन मशीन एवं चार नग ट्रक एवं रेत कीमती 03 करोड़ 60 लाख रुपये का मशरूका जप्त किया जा रहा है। आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 347/2021 धारा 188, 379, 414, 34 भादवि एवं 4/21 खनिज अधिनियम का कायम कर विवेचना में लिया गया है। अग्रिम जाँच हेतु एस आई टी टीम का गठन किया गया है। मामले की विवेचना के हर पहलुओं की सुक्ष्मता से जाँच की जा रही है फॉरेंसिक एवं वैज्ञानिकों विशेषज्ञों की मदद ली जाकर साक्ष्यों को एकत्र किया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है।