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Telecom Bill 2023 : फर्जी सिम लेना पड़ जाएगा महंगा होगी 3 साल की सजा लगेगा 50 लाख की पैनाल्टी

Telecom Bill 2023 : 138 वर्ष पुराने टेलीग्राफ अधिनियम में संशोधन करके टेलीकॉम बिल 2023 पास किया गया है नाल्को और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

Telecom Bill 2023 : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी दूरसंचार विधायक 2023 को मिल चुकी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब दूरसंचार विधेयक 2023 एक कानून बन चुका है। यह विधेयक सरकार को किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को संभालने सहित बंद करने या उन्हें निलंबित करने की अनुमति राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों  की सुरक्षा को लेकर देता है। देश में चल रहे मौजूद 138 वर्ष पुराने टेलीग्राफ अधिनियम की जगह अभी यह बिल काम आएगा।

फर्जी सिम दिलाएगा 3 साल की सजा

केंद्र सरकार का दावा है कि यह विधेयक देशवासियों को केंद्र में रखकर उनके हितों को ध्यान में रख करके कानून में कड़े प्रावधान किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से सिम लेता है तो और उसे 3 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना लग सकता है साथ ही फोन नंबर के दुरुपयोग के लिए भी ऐसे ही प्रावधान किए गए हैं।

यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के हित, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के विरुद्ध कार्य करता है और दूरसंचार उपकरणों का अवैध उपयोग करता है, तो उसे तीन साल तक की जेल या 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। 10,000 या दोनों लगाया जा सकता है.

यदि केंद्र सरकार उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति की दूरसंचार सेवा को निलंबित या समाप्त भी कर सकती है। साथ ही, महत्वपूर्ण दूरसंचार बुनियादी ढांचे के अलावा किसी दूरसंचार नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति क्षति के लिए मुआवजे और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

सरकार को और अधिक अधिकार मिलने चाहिए

विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी किसी भी इमारत, वाहन, जहाज, विमान या स्थान की तलाशी ले सकता है जहां उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई अनधिकृत दूरसंचार नेटवर्क या दूरसंचार उपकरण या रेडियो उपकरण रखा या छुपाया जा रहा है।

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