e-way bill को लेकर GST में 1 मार्च से हो रहे हैं यह बड़े बदलाव फटाफट चेक कर लें अपडेट

e-way bills : एक राज्य से दूसरे राज्य में ₹50000 से अधिक कीमत का माल ले जाने के लिए जीएसटी के तहत ई वे बिल रखना जरूरी होता है।

e-way bills : यदि आप कारोबार से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए जीएसटी को लेकर के यह बड़ी खबर सामने आ रही है 1 मार्च लेकर की जीएसटी में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि यदि आपका व्यापार 5 करोड रुपए से अधिक का है ऐसे में आप लेनदेन के लिए बगैर ई चालान दिए बगैर इबे बिल जारी आप नहीं कर पाएंगे। गौरतलाप है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सिस्टम के तहत 50000 रुपए से अधिक कीमत का सामान को अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए भेजते हैं तो इसके लिए ई वे बिल रखना बेहद जरूरी होता है।

क्यों हो रहे हैं बदलाव

दरअसल नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के द्वारा विश्लेषण के दौरान यह पाया गया है कि ई-चालान (e-invoice) के लिए कुछ बिजनेसमैन बिजनेस टू बिजनेस (B2B)और बिजनेस टू एक्सपोर्ट्स (B2E) के आपसी लेनदेन में ई-वे बिल ई चालान से जुड़े बगैर बनाकर दे रहे हैं।

इनमें से कुछ मामलों में, ई-वे बिल और ई-चालान के तहत अलग-अलग दर्ज किए गए चालान विवरण कुछ मापदंडों में मेल नहीं खाते हैं। इसके कारण ई-वे बिल और ई-इनवॉइस स्टेटमेंट में मिलान नहीं हो पा रहा है.

NIC ने बनाए ये नियम 

एनआईसी ने जीएसटी करदाताओं से कहा कि ऐसी स्थितियों से बचने के लिए 1 मार्च 2024 से बिना ई-चालान स्टेटमेंट के ई-वे बिल बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह ई-चालान पात्र करदाताओं और व्यापार और निर्यात के तहत आपूर्ति संबंधी लेनदेन के लिए लागू है। हालांकि, एनआईसी ने स्पष्ट किया है कि ग्राहकों के लिए ई-वे बिल या अन्य गैर-आपूर्ति संबंधी लेनदेन पहले की तरह जारी रहेंगे।

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