RBI Guidelines : क्या सालों से बंद पड़ा है आपका खाता आरबीआई ने आपके हित में जारी की ये बड़ी गाइडलाइन

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने वर्षों से बंद पड़े अकाउंट्स को पुणे एक्टिव करने या फिर क्लेम सेटलमेंट करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है आईए जानते हैं कि क्या कुछ नए नियम आरबीआई के द्वारा बताए गए हैं।

RBI Guidelines :अक्सर ऐसा होता है कि हमने कई ऐसे खाता खुलवा कर रखे हैं जो अब वर्तमान में उपयोग में नहीं है और एक लंबे अरसे से बंद पड़े हुए हैं। ऐसे तमाम बंद पड़े खातों पर आरबीआई की नजर बनी हुई है। आरबीआई ने ऐसे आईएनएक्टिव पड़े हुए अकाउंट और अनक्लेमद डिपॉजिट को लेकर के एक नई गाइडलाइन जारी की है। यदि आपने बरसों पहले कहीं खाता खुलवाया था और अभी उसे उपयोग नहीं कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। आरबीआई ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि ऐसे इनकॉरपोरेट इन ऑपरेटिव अकाउंट्स और अनक्लेमद डिपॉजिट वाले एकाउंट्स के ग्राहकों को ढूंढने उनके नॉमिनी बनाएं या फिर कानूनी उत्तराधिकारी को ढूंढने और अकाउंट को पुणे एक्टिवेट कारण और अनक्लेमद अमाउंट का क्लेम सेटेलमेंट कारण। आरबीआई ने तमाम नियम इसलिए बनाए हैं क्योंकि ऐसे अकाउंट से फ्रॉड का खतरा भी लगातार बना रहता है। यदि आपके पास भी ऐसा कोई बंद अकाउंट पड़ा हुआ है तो इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है फिलहाल यह नियम एक अप्रैल 2024 से लागू होंगे।

ग्राहकों को कैसे होगा फायदा?

आरबीआई ने बैंकों को सूचित कर दिया है

आपको बता दें कि नियम है कि किसी भी बैंक में, किसी भी जमा खाते में, जिसमें 10 साल या उससे अधिक समय से कोई परिचालन नहीं हुआ है या इस खाते में 10 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए लावारिस जमा है। यह जमा बैंक जमाकर्ताओं को शिक्षा और जागरूकता कोष में जमा करना चाहिए, जो आरबीआई द्वारा चलाया जाता है।

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