उमरिया में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों को मिलेगा कितना पेट्रोल कलेक्टर ने बताई लिमिट जारी किए आदेश

Highlights
- उमरिया में टू व्हीलर और फोर व्हीलर वाहनों को देने वाले पेट्रोल की तय की गई लिमिट
- डीजल वाहनों के लिए भी कलेक्टर उमरिया ने बनाए नियम
- कन्टेनर/जरीवेन्न/इमों, खुले में बॉटल, डिब्बा में नही मिलेगा पेट्रोल/डीजल
जिला उमरिया में सुबह से ही पेट्रोल पंपों में टू व्हीलर और फोर व्हीलर वाहनों की भीड़ लग गई। जिले का कोई ऐसा पेट्रोल पंप आज नहीं बचा जहां लंबी-लंबी कतारें ना लगी हो। देर रात से ही पेट्रोल पंपों में वाहनों की कतारे लगने लगी थी। उमरिया पाली नौरोजाबाद और चंदिया सब जगह लगभग यही हाल था।यहां तक की कई पेट्रोल पंपों में कम पेट्रोल मिलने पर वाहन मालिकों ने पेट्रोल पंप संचालकों से गर्म गर्मी भी दिखाई।
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कलेक्टर ने बताई लिमिट
उमरिया जिले में हालात को देखते हुए कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने ने 1 जनवरी 2024 से ड्राईवर संघ की हड्ताल होने के कारण ऑयल कंपनी के डिपो से डीजल पेट्रोल का एवं आपूर्ति आवश्यकतानुसार नहीं होने के कारण जिले में पेट्रोल/डीजल की निरंतर आपूर्ति बनाये रखे जाने की दृष्टि से जिले में संचालित समस्त पेट्रोल/डीजल पम्प के संचालक/डीलर्स को आदेशित किया हैं कि वे अपने प्रतिष्ठान से पेट्रोल वाहनों को टू व्हीलर में अधिकतम 1 लीटर एवं फोर व्हीलर वाहनों में 03 लीटर अधिकतम पेट्रोल का प्रदाय करेगे इसी प्रकार से डीजल वाहनों को लाईट व्हीकल वाहनों में अधिकतम 10 लीटर एवं हेव्ही व्हीकल वाहनों में 15 लीटर डीजल फयूल टैंक में ही प्रदाय विक्रय करेंगे ।

आदेश का उल्लघन करने पर होगी कार्यवाही
उन्होंने कहा कि निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में पेट्रोल/डीजल का प्रदाय नहीं करेंगे साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी वाहन को एक दिन में 1 बार से अधिक पेट्रोल/डीजल का प्रदाय नहीं करेगे। कन्टेनर/जरीवेन्न/इमों, खुले में बॉटल, डिब्बा में पेट्रोल/डीजल का प्रदाय नहीं किया जाये। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित पेट्रोल/डीजल संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।
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