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मध्यप्रदेश लोक शिक्षण भोपाल से सेवासमाप्त का आदेश जरी, 30 अप्रैल को सभी अतिथिशिक्षको की सेवा समाप्त होगी

मध्यप्रदेश लोक शिक्षण भोपाल से सेवासमाप्त का आदेश जरी, 30 अप्रैल को सभी अतिथिशिक्षको की सेवा समाप्त होगी
Photo : न्यूज़ उमरिया 


मध्यप्रदेश लोक शिक्षण भोपाल से सेवासमाप्त का
आदेश जरी, सभी
DEOs के लिए,30 अप्रैल को सभी अतिथिशिक्षको की सेवा समाप्त होगी

क्रमांक / IT / अतिथि शिक्षक / 2023/897

प्रति

भोपाल, दिनांक 04-04-2023

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2022-23
में आमंत्रित किये गये अतिथि शिक्षकों की सेवाएं
30 अप्रेल 2023 तक
लिये जाने विषयक।

संदर्भ: संचालनालय के पत्र क्र / IT / अति.
शि. /
2022-23/320 दिनांक 13.07.20221

विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्ति /
प्रशिक्षण / अवकाश के कारण विद्यार्थियों का पठन-पाठन प्रभावित

हो इसके लिए संचालनालय के संदर्भित निर्देशों के द्वारा शैक्षणिक सत्र
2022-23
में विद्यालय में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के निर्देश दिये गये थे।

शैक्षणिक सत्र 2022-23
में परीक्षा मूल्यांकन तथा परीक्षाफल तैयार करने संबंधी कार्य
30
अप्रैल
2023 के पूर्व सम्पादित किए जाए। शैक्षणिक
सत्र
2022-23 में आमंत्रित किये गये अतिथि शिक्षकों की सेवाएं
30 अप्रैल 2023 तक ली जा सकेगी।

उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही
सुनिश्चित की जायें।

 

(अक्षम वर्मा)

आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक
04-04-2023

 

 

मध्यप्रदेश लोक शिक्षण भोपाल से सेवासमाप्त का आदेश जरी, 30 अप्रैल को सभी अतिथिशिक्षको की सेवा समाप्त होगी

पृ. क्रमांक / IT Cell / अति.
शि. /
2022-23 / 898 प्रतिलिपि –

  •     विशेष
    सहायक
    , माननीय मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन |
  •     प्रमुख
    सचिव
    , म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग |
  •      संचालक, राज्य
    शिक्षा केन्द्र भोपाल।
  •     प्रबंध
    संचालक
    , एम. पी. एस.ई.डी. सी. आई. टी. भवन, अरेरा
    हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ
  •  कलेक्टर समस्त जिले
  •      समस्त
    संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ।
  •      मुख्य
    कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
  •     समस्त
    विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
  •      समस्त
    संकुल प्राचार्य मध्यप्रदेश।
  •    प्राचार्य
    हाई / हायर सेकण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश।

आदेश डाउनलोड करें-मप्र लोक शिक्षण का नया आदेश

Aditya Vishwakarma

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