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उमरिया में तीन मेडिकल स्टोर्स के लायसेन्स निलंबित लायसेंस निलंबन अवधि में दवाओ का क्रय विक्रय करना रहेगा प्रतिबंधित

उमरिया में तीन मेडिकल स्टोर्स के लायसेन्स निलंबित लायसेंस निलंबन अवधि में दवाओ का क्रय विक्रय करना रहेगा प्रतिबंधित 

उमरिया में तीन मेडिकल स्टोर्स के लायसेन्स निलंबित लायसेंस निलंबन अवधि में दवाओ का क्रय विक्रय करना रहेगा प्रतिबंधित



उमरिया – औषधि निरीक्षक जिला उमरिया द्वारा औषधि विक्रय संस्थानों के औचक
निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमिततायें के आधर पर जिले में स्थित तीन मेडिकल
स्टोर्स के लायसेन्स निलंबित कर दिया गया है।
  निरीक्षण के दौरान दुकानों के संचालन
में विभिन्न अनियमितताएं पाई गई थी. जिनमें दवाईयों के क्रय-विक्रय रिकॉर्ड
नियमानुसार संधारित नहीं करना
,
अवसान तिथि बीत चुकी औषधियों का
नियमानुसार संधारण नहीं करना
,
कोल्ड स्टोरेज की औषधियों को उचित
तापमान पर संधारित नहीं करना पाया गया था।

अनियमितताओं के आधार पर संबंधित
दुकानों को शो-काज नोटिस जारी किए गए थे। जिसके प्रतिउत्तर में संबंधित दुकानों के
संचालकों द्वारा प्रस्तुत जवाब में संतोषजनक तथ्य एवं वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न
कर पाने के आधार पर औषधि एव प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत नियमों के उल्लंघन पर
औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी उमरिया द्वारा दुकानों को स्वीकृत लायसेंस निलंबित किए
गए हैं।

 जिन दुकानों के लायसेंस निलंबित किए गए है उनमें
मेसर्स भारत मेडिकल एंड जनरल स्टोर
, नियर अमर शहीद स्टेडियम उमरिया का
लायसेंस
05 दिवस के लिए,
मेसर्स सावित्री मेडिकल स्टोर, रामपुरी, उमरिया का लायसेंस 04 दिवस के लिए एवं
मेसर्स नेशनल मेडिकल एंड जनरल स्टोर
, संजय मार्केट, उमरिया का लायसेंस 05 दिवस के लिए शामिल
हैं। निलंबन अवधि के दौरान दुकान संचालक दवाओं का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेंगे। साथ
ही उमरिया के समस्त थोक एवं रिटेल दवा व्यापारियों को निर्देशित किया जाता है कि
दुकान संचालन के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का पालन करना सुनिश्चित
करें। निरीक्षण के दौरान दुकान का संचालन नियमानुसार न किये जाने की स्थिति में
नियमानसार कार्यवाही की जावेगी।

व्यूरो रिपोर्ट

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