जिला उमरिया की तहसील कार्यालय पाली एसईसीएल क्लब हाउस पाली एवं कार्यालय कलेक्टर उमरिया क्षेत्रांर्गत 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की जाती है।

धारा 144 लागू
उमरिया – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 निर्वाचन हेतु
जारी अधिसूचना अनुसार जिलान्तर्गत आने वाली नगरपालिका नगरपरिषद में आदर्श आचरण
संहिता लागू होने के साथ ही जिले में निर्वाचन हेतु राजनैतिक सरगर्मियों तेजी से
प्रारम्भ हो गई है। निर्वाचन के दौरान लोक प्रशान्ति एवं सुरक्षा बनाए रखने तथा
शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराए जाने हेतु जिला उमरिया की
तहसील कार्यालय पाली एसईसीएल क्लब हाउस पाली एवं कार्यालय कलेक्टर उमरिया
क्षेत्रांर्गत 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की जाती है। इस दौरान यहां 05
या 05 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, लाउड स्पीकर,
सभा, रैली की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध
शासकीय कार्य में लगे कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा । नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022, नगरपरिषद पाली के निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने तक प्रभावशील होगा।