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धारा 144 के तहत कलेक्टर उमरिया ने जिले में खुले बोरवेल को बंद किए जाने जारी किए आदेश

Under Section 144, Collector Umaria issued orders to close open borewells in the district.

आदित्य विश्वकर्मा/उमरिया : मध्य प्रदेश में आए दिन खुले बोरवेल में छोटे बच्चों को गिरने की घटना को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर उमरिया बुद्धेश्वर वैद्य ने खुले नलकूपों बोरवेल को लेकर के मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0016/2023/WP Tech-34 (PHE) भोपाल दिनांक 14.12.2023 के द्वारा अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों/ बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने से रोके जाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली की रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 36/ 2009 में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2010 एवं दिनांक 06.08.2010 का पालन किये जाने के क्रम में अनुपयोगी एवं खुले नलकूप बोरवेल/ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु कलेक्टर उमरिया ने निर्देशित किया है.

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अपने आदेश में कलेक्टर उमरिया ने लिखा है कि उमरिया जिले में अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों / बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने संबंधी दुर्घटनाओं को दृष्टि रखते हुए, मै बुद्धेश कुमार वैद्य, कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी, जिला-उमरिया (म.प्र.), दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अनुपयोगी एवं खुले नलकूप बोरवेल/ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं को रोकने व नियंत्रण की कार्यवाही हेतु संपूर्ण उमरिया जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश पर्यन्त तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करता हूँ-

  1. उमरिया जिले के समस्त अनुपयोगी एवं खुले नलकूप बोरवेल / ट्यूबवेल की जानकारी एकत्रित कर उन्हें सुरक्षित रूप से बंद करने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जावे।
  2. उमरिया जिले की सीमा क्षेत्रांतर्गत जिन बोरवेल का उपयोग नहीं किया जाता है, या जिन बोरवेल में मोटर नही डली है। जिनमें बोर केप नहीं लगा हुआ है, समस्त खुले बोरो में बोर केप संबंधित मकान मालिक/किसान/संस्था को लगवाये जाने हेतु आदेशित करता हूँ।
  3. अनुपयोगी अथवा खुले पड़े हुए बोरवेल को लोहे के मजबूत ढक्कन / केप से नट बोल्टों की सहायता से मजबूती के साथ बंद किया जावे ।
  4. ग्रामीण क्षेत्रों / नगरीय क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने- अपने क्षेत्र का भ्रमण कर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करवाये जाने हेतु उत्तरदायी होगें ।
  5. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग उमरिया द्वारा शासन के निर्देशानुसार एक पोर्टल विकसित किया जावे उक्त पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रौ में जिला पंचायत / जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों में संबंधित नगर पालिका / नगर परिषद द्वारा नवीन नलकूप खनन की जानकारी, नलकूप खनन मशीनों का पंजीयन, नलकूप खनन करने वाले ठेकेदारों की जानकारी तथा अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों की जानकारी संधारित की जायेगी तथा इसकी मॉनिटरिंग की जावे।

यह आदेश उमरिया जिले के समस्त नागरिकों को संबोधित है एवं वर्तमान परिस्थिति में चूंकि प्रत्येक नागरिक संस्था को इस आदेश की व्यक्तिशः सुना जाना सम्भव नहीं है। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है।

सर्वसाधारण को इस आदेश की सूचना समाचार पत्रों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तारित किया जाए तथा उमरिया जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों / कार्यपालिक दण्डाधिकारियों / समस्त धानों एवं समस्त स्थानीय निकायों /

जनपद पंचायतों / ग्राम पंचायतों के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर सूचित किया जायें। यह आदेश जारी दिनांक से आगामी आदेश तक प्रशावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध भादवि की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश आज दिनांक 19.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

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