अधिसूचित 27 प्राथमिकता श्रेणी में लाभान्वित करने हेतु चिन्हांकित प्रक्रिया एवं समय सारणी निर्धारित

 

अधिसूचित 27 प्राथमिकता श्रेणी में लाभान्वित करने हेतु चिन्हांकित प्रक्रिया एवं समय सारणी निर्धारित

उमरिया  – जिला आपूर्ति अधिकारी बी एस परिहार ने बताया कि म.प्र.शासन, खादय नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत जिन पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ प्राप्त, नहीं हो रहा है, ऐसे जिले में छूटे हुए पात्र परिवारों के सदस्यों  को आजादी के अमृत महोत्साव अंतर्गत स्थानीय निकायों के अमले के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिसूचित 27 प्राथमिकता श्रेणी में लाभान्वित करने हेतु चिन्हांकित प्रक्रिया एवं समय सारणी निर्धारित की गयी है ।
शहरी क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रींय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अधिसूचित 27 प्राथमिकता परिवार श्रेणियों के पात्र परिवार जो लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, ऐसे हिताग्राही संबंधित नगर पालिका कार्यालय में 30 अगस्त 2022 तक आवश्यक दस्तावेज (आवेदन, समग्र आईडी का प्रिंट, सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति, 27 पात्रता श्रेणी में किसी एक श्रेणी का वैध दस्तो वज) के साथ प्रस्तुत कर योजनांतार्गत लाभ ले सकते है । जिन एस सी , एसटी परिवारों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं हैं ऐसे परिवारों से आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र के आवेदन संकलित कर जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु 30 अगस्त 2022 तक अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें । जाति प्रमाण पत्र बनने के पश्चात राशन मित्र पोर्टल  ूूूण्तंजपवदउपजतंण्दपबण्पद  पर पंजीयन एवं सत्यापन कर सभी पात्र हितग्राहियों के आवेदन परिवारों की सूची पात्रता पर्ची जारी करने की कार्यवाही हेतु जिला आपूर्ति अधिकारी को प्रेषित करेंगे ।
जिले में जिन एससी, एसटी परिवारों के पास प्राथमिकता श्रेणी से संबंधित जाति प्रमाण पत्र नहीं हैं ऐसे परिवारों से आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र भी प्राप्त किया जायेगा, जिनको विक्रेता संकलित कर सूची जाति प्रमाण-पत्र के आवेदन सहित क्षेत्र के कनिष्ठ् आपूर्ति अधिकारी को उपलब्ध करायेगे एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) कार्यालय में प्रस्तुत कर जाति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को उपलब्ध करायेगे । ग्राम पंचायत सचिव उचित मूल्यि दुकान विक्रेता से पात्र परिवारों द्वारा जमा किये गये आवेदन का पंजीयन राशन मित्र पोर्टल पर आधार नंबर, मोबाईल नंबर, पात्रता श्रेणी संबंधी दस्तारवेज अपलोड कर मुख्य  कार्यपालन अधिकारी को पत्र सूची सहित सत्या पन हेतु अवगत कराएंगें, जिसका मुख्य कार्यपालन अधिकारी सत्यापन कर पात्रता पर्ची जारी करने की कार्यवाही हेतु जिला आपूर्ति अधिकारी को अवगत करायेगे ।
ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सचिव/रोजगार सहायक एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड प्रभारी द्वारा राशन मित्र पोर्टल पर नवीन पात्रता पर्ची जारी करने/सदस्यों को जोडने हेतु निर्धारित आवेदन में पोर्टल पर आधार नंबर, मोबाईल नंबर, पात्रता श्रेणी, वर्तमान पते तथा पात्रता श्रेणी संबंधी दस्तावेज अपलोड किया जाना है तथा स्थानीय निकाय के सक्षम अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य् नगर पालिका अधिकारी को अग्रेषित किया जावेगा, जिसे उनके द्वारा परीक्षण पश्चामत सत्याीपन कर सूची सहित जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय को पात्रता पर्ची जारी करने हेतु उपलब्धत करायेगे । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जाति प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त  आवेदन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत के पटवारी के माध्याम से आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न  कराकर 30 अगस्त 2022 तक जाति प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही कर उक्त कार्य की समीक्षा करेंगें ।
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ग्राम पंचायत सचिव, जनपद पंचायत कार्यालय के सतत संपर्क में रहकर ं कार्य की सतत समीक्षा करेंगे एवं पात्र परिवारों को पर्ची जारी करने हेतु शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही संम्पादित करेगे, जिससे की जिले में कोई भी पात्र परिवार राष्ट्री य खादय सुरक्षा के लाभ से वंचित न रहे, पात्र परिवारों को योजनांर्गत लाभ प्राप्त हो सके।

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