कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान मतदान केन्द्रों पर अनुपस्थित पाए जाने पर तीन वीएलओ को किया निलंबित

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने मतदान केन्द्र क्रमांक 117 भिण्ड पर नियुक्त श्री मनीष शर्मा, मतदान केन्द्र क्रमांक 118 भिण्ड पर नियुक्त श्री राजकुमार शर्मा, मतदान केन्द्र क्रमांक 119 भिण्ड पर नियुक्त श्री दीनानाथ शाक्य को मतदान केन्द्र पर अनुपस्थित पाए जाने पर निलंबित कर कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटो निर्वाचक नामावली का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 का प्रारूप प्रकाशन 02 अगस्त 2023 को किये जाने से प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बीएलओ को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश हैं तथा निर्वाचक नामावली में नियुक्त कर्मचारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13-ग के अधीन भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन माने गये हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव द्वारा 02 अगस्त 2023 को 4 पीएम पर शा.मा. शाला भवन बुनियादी में मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। मतदान केन्द्र क्रमांक 117-भिण्ड कक्ष क्रमांक 2 पर नियुक्त श्री मनीष शर्मा, स्थल सहायक लोक निर्माण विभाग भिण्ड, मतदान केन्द्र क्रमांक 118- भिण्ड कक्ष क्रमांक 3 पर नियुक्त श्री राजकुमार शर्मा, बिल लिपिक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भिण्ड, मतदान केन्द्र क्रमांक 119- भिण्ड का कमरा स्टाफ उत्तरी भिण्ड पर नियुक्त श्री दीनानाथ शाक्य, मा. शिक्षक शा.मा. शाला विक्रम पुरा अनुपस्थित पाए जाने से मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंम्बित किया जाता है। निलंम्बन अवधि में श्री मनीष शर्मा, स्थल सहायक का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग मेहगांव, श्री राजकुमार शर्मा, बिल लिपिक का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भिण्ड, श्री दीनानाथ शाक्य, मा. शिक्षक का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड कार्यालय में नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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